Up Kanya Samuhik Vivah Yojana Form

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संक्षिप्त विवरण 
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धनता में जीवनयापन करने वाले जरूरतमन्द/निराश्रित परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं व विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करते हुए उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों व परम्पराओं के अनुसार भव्य कार्यक्रम में विवाह सम्पन्न कराया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता व सर्वधर्म-समभाव को बढ़ावा देना है। योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल धनराशि रू0 51,000/- व्यय की जाती है, जिसमें से धनराशि रू0 35,000/- कन्या (वधू) के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु उसके बैंक खाते में अन्तरित का जाती है एवं धनराशि रू0 10,000/- की उपहार सामग्री वर-वधू को प्रदान की जाती है तथा धनराशि रू0 6,000/- समारोह के आयोजन को भव्यता प्रदान करने में व्यय किये जाते हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के उद्देश्य:

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों के सामाजिक कल्याण के लिए इस योजना का शुभारम्भ किया गया है। ऐसे परिवार जो गरीबी के कारण अपनी कन्या का विवाह अच्छे ढ़ंग से नहीं कर पाते हैं, उन परिवारों हेतु सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत गरीब परिवार की बेटियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ गृहस्थ जीवन की स्थापना हेतु उपहार भी प्रदान किये जाते हैं।

Up Kanya Samuhik Vivah Yojana Benefits

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए योग्यता- Kanya Samuhik Vivah Yojna Elegibilty
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक योग्यता मानदंड (Eligibility Criteria) तय किये हैं जिसके आधार पर जोड़ों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा –

  • कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
  • कन्या / कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हों।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 2,00,000/- तक हो।
  • विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु भी विवाह की तिथि को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।
  • कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता / तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
Important Points for UP Kanya Samuhik Vivah Yojana 
योजना का नाममुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
लाभार्थी का प्रकारकन्या
लाभार्थी वर्गसामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति
आवेदन शुल्कनिशुल्क
धनराशीरू0 51,000/
Apply OnlineClick here to Apply Now
Correction Already AppliedClick here for Correction
Print Marriage CertificateClick here to print Certificate
How To Apply FormWatch This Video For Online
Official WebsiteClick here
योजना से सम्बंधित दस्तावेज
वर- वधु का 1-1 फोटो, कन्या का बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, माता या पिता का आय प्रमाण पत्र, वर – वधु का ID Proof, Mobile Number. 

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